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Home - कृषि विभाग - ऋण चुकाने का सुनहरा मौका: राज्य सरकार ने हटाई अहम शर्त, अवधिपार ऋणी अब 30 जून तक उठा सकेंगे लाभ

कृषि विभागबूंदी

ऋण चुकाने का सुनहरा मौका: राज्य सरकार ने हटाई अहम शर्त, अवधिपार ऋणी अब 30 जून तक उठा सकेंगे लाभ

By The Public Hub
Last updated: May 23, 2026
3 Min Read

बूंदी। राजस्थान के किसानों और सहकारी बैंकों के ऋणियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। ‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26’ का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक कर दी है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए पहले से लागू एक बड़ी शर्त को भी हटा दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़कर अपना कर्ज आसानी से चुका सकेंगे।

Contents
हटी 31 मार्च तक राशि जमा करने की शर्तअवधिपार ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी 100 प्रतिशत की छूटबूंदी में 95 किसानों को मिली ₹179.14 लाख की राहतआंशिक राशि जमा करने वालों के लिए अंतिम अवसर

हटी 31 मार्च तक राशि जमा करने की शर्त

बूंदी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव ने बताया कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणी इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। पहले योजना का फायदा उठाने के लिए ऋणी को अपने हिस्से की देय राशि 31 मार्च 2026 तक जमा करवाना अनिवार्य था। लेकिन, राज्य सरकार ने किसानों को सहूलियत देते हुए अब यह शर्त हटा दी है। अब सभी पात्र ऋणी 30 जून 2026 तक अपनी राशि जमा करवाकर इस योजना का सीधा लाभ ले सकते हैं।

अवधिपार ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

बैंक की ओर से शेष बचे हुए ऋणियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी बकाया राशि जमा करवा लें। ऐसा करने पर उन्हें कई बड़े फायदे मिलेंगे:

  • शत-प्रतिशत छूट: 01 जुलाई 2024 तक बकाया अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज (Penal Interest) और वसूली खर्च में 100% की पूरी छूट दी जाएगी।
  • केवल मूलधन देय: किसानों को अब केवल शेष मूलधन और 1 जुलाई 2024 के बाद का ब्याज ही जमा करवाना होगा।

बूंदी में 95 किसानों को मिली ₹179.14 लाख की राहत

जिले में इस योजना का व्यापक स्तर पर लाभ उठाया जा रहा है। अब तक बूंदी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के 95 ऋणी सदस्यों ने अपनी जमा योग्य राशि चुकाकर कुल 179.14 लाख रुपये की भारी राहत प्राप्त की है। जो ऋणी अभी तक किसी कारणवश योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए 30 जून तक का यह आखिरी सुनहरा मौका है।

आंशिक राशि जमा करने वालों के लिए अंतिम अवसर

बैंक सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन कृषकों ने पहले योजना के तहत आंशिक (लोन का कुछ हिस्सा) राशि जमा करवाई थी, उनके लिए भी यह अंतिम अवसर है। ऐसे किसान अपनी शेष राशि तुरंत जमा करवाकर योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो जून 2026 के बाद उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

TAGGED:Agriculture NewsBundi NewsCM Ek Musht Samjhauta YojanaCooperative BankDebt WaiverLoan Relief SchemeRajasthan FarmersRajasthan Government
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