Monday, May 11, 2026

Weekly Newspaper

The Public Hub
Login
  • Home
  • राजस्थान
  • विभाग
  • जुर्म
  • धर्म
  • भारत
Reading: अभियुक्तों की प्राइवेसी पर हाईकोर्ट सख्त: राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए आदेश— अब न फोटो खिंचवा सकेंगे, न होगा मीडिया ट्रायल
Share
E-Paper
Font ResizerAa
The Public HubThe Public Hub
  • E-Paper
  • राजस्थान
  • जुर्म
  • कानून
  • योजना
  • धर्म
  • भारत
  • शिक्षा विभाग
Search
  • Home
  • E-Paper
  • Privacy Policy
  • About us
  • Terms and Conditions
  • Contact
Follow US
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
राजस्थान

अभियुक्तों की प्राइवेसी पर हाईकोर्ट सख्त: राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए आदेश— अब न फोटो खिंचवा सकेंगे, न होगा मीडिया ट्रायल

By The Public Hub
Last updated: January 21, 2026
3 Min Read

जयपुर, राजस्थान पुलिस अब किसी भी गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के सामने ‘अपराधी’ की तरह पेश नहीं कर पाएगी। मानननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने अभियुक्तों की निजता के अधिकार (Right to Privacy) को सुरक्षित रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (क्राइम) डॉ. हवा सिंह घुमरिया ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और थानों को आदेश भेज दिए हैं।

Contents
सार्वजनिक अपमान पर रोक: पुलिस ब्रीफिंग में भी गरिमा का ध्यानसभ्य व्यवहार और विशेष संवेदनशीलताक्यों पड़ी इसकी जरूरत?

सार्वजनिक अपमान पर रोक: पुलिस ब्रीफिंग में भी गरिमा का ध्यान

नए आदेशों के अनुसार, पुलिस हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के साथ मानवीय, सभ्य और विधिसम्मत व्यवहार करना अनिवार्य होगा। पुलिस अब किसी भी अभियुक्त को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकेगी और न ही उसे किसी अपराधी की तरह प्रदर्शित किया जाएगा।

आदेश की मुख्य बातें:

  • सोशल मीडिया पर पाबंदी: गिरफ्तारी के समय या उसके बाद अभियुक्त का फोटो या वीडियो पुलिस के आधिकारिक या अनौपचारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे X, Facebook) पर अपलोड नहीं किया जाएगा।
  • मीडिया और प्रेस: पुलिस अभियुक्तों की फोटो मीडिया या प्रेस के साथ साझा नहीं करेगी। किसी भी स्थिति में अभियुक्त को मीडिया के सामने अपमानजनक हालात में पेश नहीं किया जाएगा।
  • शब्दावली का चयन: पुलिस ब्रीफिंग के दौरान अभियुक्त के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द गरिमापूर्ण होंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे ‘मीडिया ट्रायल’ को प्रोत्साहन मिले।

सभ्य व्यवहार और विशेष संवेदनशीलता

मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को थाने लाने, ले जाने या वहां रखने की व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और सभ्य होनी चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं, वृद्धों, युवतियों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस को विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

अक्सर देखा जाता है कि पुलिस किसी बड़ी गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त का चेहरा दिखाकर फोटो खिंचवाती है या वीडियो जारी करती है। हाईकोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है, क्योंकि दोष सिद्ध होने से पहले किसी को भी सार्वजनिक रूप से ‘अपराधी’ के तौर पर प्रचारित करना उसके भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है।

TAGGED:ADG Crime Hawa Singh GhumariyaHigh Court GuidelinesHuman Rights IndiaJaipur NewsMedia Trial BanPolice Reforms RajasthanRajasthan Police NewsRight to Privacy
Share This Article
Facebook Copy Link Print
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOT NEWS

राजस्थान में मौसम के दो रंग: पश्चिम में तपती लू का सितम, पूर्व में आंधी और बारिश का तांडव

SI भर्ती दोबारा परीक्षा: पेपर लीक के 66 आरोपियों को फिर मिलेगा मौका? RPSC अध्यक्ष के बयान पर उठा विवाद

JJM घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी से ACB की 8 घंटे पूछताछ, गोपनीय ई-मेल लीक होने पर फंसे

राजस्थान छात्रवृत्ति योजना: अब विद्यार्थियों को नहीं करना होगा आवेदन, स्कूलों के जरिए मिलेगी स्कॉलरशिप

विकसित राजस्थान की ओर बड़ा कदम: नई रेल कनेक्टिविटी से बढ़ेगा व्यापार और पर्यटन, जानें क्या है केंद्र का मास्टर प्लान

YOU MAY ALSO LIKE

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लद्दाख के दिव्यांग विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र

जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को लोकभवन में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से आए दिव्यांग विद्यार्थियों के…

राजस्थान
February 6, 2026

The Public Hub की रिपोर्ट ने खोली पोल: मासूम अमायरा की मौत के बाद क्या रसूख के आगे नतमस्तक है सिस्टम?

जयपुर। राजधानी के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में 8 वर्षीय मासूम छात्रा अमायरा की मौत का मामला अब एक गंभीर…

राजस्थानशिक्षा विभाग
March 18, 2026

Jaipur HC Big Order: सांगानेर में Housing Board की जमीन से 3 हफ्ते में हटेगा Encroachment, कमिश्नर को सख्त चेतावनी

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जयपुर के सांगानेर (Sanganer) इलाके में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया…

राजस्थान
February 19, 2026

एक्शन में सरकार: जलदाय विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से कैंसिल, जलापूर्ति के लिए बनेंगे कंट्रोल रूम

पुर: प्रदेश में भीषण गर्मी की आहट और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी से अपनी…

जयपुरजलदाय विभाग
March 24, 2026

The Public Hub is Jaipur’s premier weekly newspaper dedicated to high-impact investigative journalism. Focused on Rajasthan’s socio-political landscape, we deliver research-based deep dives and hard-hitting facts that go beyond the headlines. Registered under RNI: RJBIL/26.A0142, we are committed to accountability and the pursuit of truth.

Follow US: 

.

All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?