Monday, May 11, 2026

Weekly Newspaper

The Public Hub
Login
  • Home
  • राजस्थान
  • विभाग
  • जुर्म
  • धर्म
  • भारत
Reading: कर्मचारी की जीत: हाईकोर्ट ने कहा- बरी होने के बाद लंबित अपील पेंशन परिलाभों के रास्ते में बाधा नहीं
Share
E-Paper
Font ResizerAa
The Public HubThe Public Hub
  • E-Paper
  • राजस्थान
  • जुर्म
  • कानून
  • योजना
  • धर्म
  • भारत
  • शिक्षा विभाग
Search
  • Home
  • E-Paper
  • Privacy Policy
  • About us
  • Terms and Conditions
  • Contact
Follow US
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
जयपुरकानून

कर्मचारी की जीत: हाईकोर्ट ने कहा- बरी होने के बाद लंबित अपील पेंशन परिलाभों के रास्ते में बाधा नहीं

By The Public Hub
Last updated: May 6, 2026
2 Min Read

राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी हितों में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में निचली अदालत से दोषमुक्त (बरी) कर दिया गया है, तो केवल उसके खिलाफ अपील लंबित होने के आधार पर उसके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभों को नहीं रोका जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह आदेश न्यायमूर्ति रवि चिरानिया ने देवेंद्र सलोलिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत थे। सेवा के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में मामला दर्ज होने के कारण उन्हें एसीपी (ACP) का लाभ नहीं दिया गया था। हालांकि, अप्रैल 2016 में एसीबी कोर्ट, कोटा ने उन्हें इस मामले में दोषमुक्त कर दिया था।

सेवानिवृत्ति के बाद रोका गया लाभ

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जो वर्तमान में लंबित है। इसी बीच याचिकाकर्ता 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। विभाग ने हाईकोर्ट में अपील लंबित होने का हवाला देते हुए उनके पेंशन परिलाभों को रोक दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने कोर्ट में चुनौती दी।

अदालत का फैसला और ब्याज के निर्देश

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने तर्क दिया कि दोषमुक्ति के बाद अपील लंबित रहना पेंशन रोकने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए विभाग को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को तीन महीने के भीतर उनके समस्त बकाया परिलाभों का भुगतान किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने देरी के लिए बकाया राशि पर छह फीसदी (6%) वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं।

TAGGED:ACB CaseCriminal Appeal PendingEmployee RightsGovernment Employees NewsInterest on ArrearsJustice Ravi ChiraniaLegal News JaipurPension BenefitsRajasthan High CourtRetirement Benefits
Share This Article
Facebook Copy Link Print
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOT NEWS

केला खाने के बाद क्यों नहीं पीना चाहिए पानी? जानिए क्या कहते हैं बड़े-बुजुर्ग और क्या है इसके पीछे का असली कारण

आईपीएल आज: विजयी रथ पर सवार गुजरात के सामने वापसी की तलाश में राजस्थान रॉयल्स

रिजल्ट से पहले सरकार का बड़ा तोहफा! राजस्थान प्राइमरी टीचर भर्ती में बढ़े 2000 पद

RPSC के पूर्व सदस्य ने ही लीक किया था पेपर, भांजे के लिए ‘शेर सिंह’ से की थी दूसरी बड़ी डील

बारां में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: खाद-बीज डीलरों से घूस लेने के आरोप में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गिरफ्तार

YOU MAY ALSO LIKE

राजस्थान में ‘नए चेहरों’ की बड़ी परीक्षा: निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा का चक्रव्यूह तैयार, प्रभारी ने लिए फीडबैक

राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि, हाईकोर्ट…

जयपुरपंचायतीराज विभाग
April 8, 2026

एसआई भर्ती-2025 पर लटकी तलवार! सुप्रीम कोर्ट में आज ‘आर-पार’ की सुनवाई, क्या टल जाएगी 5-6 अप्रैल की परीक्षा?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित सब इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती…

जयपुरशिक्षा विभाग
April 2, 2026

डिजिटल एजुकेशन: राजस्थान के पीएमश्री स्कूलों में अब ऐप से होगा बच्चों का एग्जाम, 16 मार्च से शुरू होगा आकलन

जयपुर। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।…

जयपुरराजस्थानशिक्षा विभाग
March 12, 2026

CM भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा: 3 केंद्रीय मंत्रियों संग बड़ी बैठक, राजस्थान के विकास को मिलेगी नई रफ्तार!

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश के…

जयपुरराजस्थान
March 25, 2026

The Public Hub is Jaipur’s premier weekly newspaper dedicated to high-impact investigative journalism. Focused on Rajasthan’s socio-political landscape, we deliver research-based deep dives and hard-hitting facts that go beyond the headlines. Registered under RNI: RJBIL/26.A0142, we are committed to accountability and the pursuit of truth.

Follow US: 

.

All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?