Saturday, March 21, 2026
राजस्थानअभिभावकों के लिए खुशखबरी: निजी स्कूलों में अब 4 मौकों पर मिलेगा RTE का लाभ, जानिए नई गाइडलाइन और उम्र सीमा

अभिभावकों के लिए खुशखबरी: निजी स्कूलों में अब 4 मौकों पर मिलेगा RTE का लाभ, जानिए नई गाइडलाइन और उम्र सीमा

बीकानेर/जयपुर: राजस्थान के निजी स्कूलों में अपने बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत सत्र 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब छात्रों को सिर्फ एक नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग कक्षाओं (एंट्री पॉइंट) पर फ्री एडमिशन मिल सकेगा।

तथ्यों के साथ पूरी खबर पढ़ें:

20 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, 6 मार्च को लॉटरी शिक्षा निदेशालय के अनुसार, आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। अभिभावकों द्वारा आवेदन करने के बाद 6 मार्च को राज्य स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके जरिए बच्चों को स्कूलों में सीटों का आवंटन होगा।

अब 4 कक्षाओं में मिलेगा प्रवेश (Entry Levels) अब तक आरटीई के तहत बच्चों को या तो नर्सरी (PP3+) में या सीधे पहली कक्षा में प्रवेश मिलता था। लेकिन नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब निजी स्कूलों को नीचे दी गई 4 कक्षाओं में 25% सीटों पर फ्री एडमिशन देना होगा:

  1. नर्सरी (Pre-Primary 3+): 3 से 4 साल तक के बच्चे।
  2. LKG (Pre-Primary 4+): 4 से 5 साल तक के बच्चे।
  3. UKG (Pre-Primary 5+): 5 से 6 साल तक के बच्चे।
  4. प्रथम कक्षा (First Class): 6 से 7 साल तक के बच्चे।

खाली सीटों का मिलेगा फायदा आरटीई एडमिशन प्रभारी चंद्र किरण पंवार ने बताया कि सीटों का निर्धारण पिछले 3 सालों के औसत एडमिशन के आधार पर किया जाएगा। इस नए फॉर्मूले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर किसी स्कूल में LKG या UKG जैसी बीच की कक्षाओं में कोई छात्र स्कूल छोड़ देता है, तो वो सीट अब खाली नहीं रहेगी। उस खाली सीट पर नए सिरे से आरटीई के तहत गरीब परिवार के बच्चे को फ्री एडमिशन दिया जा सकेगा। इससे प्रदेश भर में लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा।

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