Friday, Apr 17, 2026

Weekly Newspaper

The Public Hub
Login
  • Home
  • राजस्थान
  • विभाग
  • जुर्म
  • धर्म
  • भारत
Reading: राजस्थान में 15 अप्रैल तक क्यों नहीं करा सकते चुनाव? हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
Share
E-Paper
Font ResizerAa
The Public HubThe Public Hub
  • E-Paper
  • राजस्थान
  • जुर्म
  • कानून
  • योजना
  • धर्म
  • भारत
  • शिक्षा विभाग
Search
  • Home
  • E-Paper
  • Privacy Policy
  • About us
  • Terms and Conditions
  • Contact
Follow US
Made by ThemeRuby using the Foxiz theme. Powered by WordPress
कानूनजयपुर

राजस्थान में 15 अप्रैल तक क्यों नहीं करा सकते चुनाव? हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

By The Public Hub
Last updated: April 2, 2026
3 Min Read

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर चल रही खींचतान अब कोर्ट की दहलीज पर और सख्त हो गई है। प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रक्रिया में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति शुभा मेहता की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और भजनलाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Contents
हाईकोर्ट ने पूछा— तय सीमा के बाहर का शेड्यूल क्यों?सरकार की दलील और कोर्ट की टिप्पणीक्या था पूरा मामला?

हाईकोर्ट ने पूछा— तय सीमा के बाहर का शेड्यूल क्यों?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग के सचिव राजेश वर्मा से पूछा कि जब कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, तो आयोग ने 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम कैसे तय किया? याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने दलील दी कि आयोग का यह नया शेड्यूल जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश है, क्योंकि 22 अप्रैल को वोटर लिस्ट आने का मतलब है कि 15 अप्रैल की डेडलाइन का उल्लंघन होना तय है।

सरकार की दलील और कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता (AG) राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार चुनाव की समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना पत्र (Application) पेश करने वाली है। इस पर खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र बाद की स्थिति है, फिलहाल यह बताएं कि मौजूदा आदेश की अवमानना करते हुए ऐसा कार्यक्रम क्यों जारी किया गया। कोर्ट ने इस मामले में आयोग से 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है।

क्या था पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर, 2025 को हाईकोर्ट ने 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने और 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंचायत व निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समयसीमा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिससे 15 अप्रैल की तारीख संवैधानिक बाध्यता बन गई थी। अब चुनाव आयोग के नए शेड्यूल ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया है।

TAGGED:Bhajanlal GovernmentContempt PetitionRajasthan High CourtRajasthan Nikay Chunav UpdateRajasthan Panchayat Election 2026Rajasthan Politics NewsSanyam LodhaState Election Commission Rajasthan
Share This Article
Facebook Copy Link Print
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOT NEWS

RR vs SRH: पहली गेंद पर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी, साइमन डूल बोले- ‘पैसा कमाने के चक्कर में प्रतिभा न खो दे मैनेजमेंट’

बांदीकुई में विकास का ‘महोत्सव’: मुख्यमंत्री ने दी ₹165 करोड़ की सौगात; हर ब्लॉक में खुलेगी ‘सावित्रीबाई फुले ई-लाइब्रेरी’

हाईकोर्ट ने कहा- दिव्यांगता जांच के लिए बार-बार नहीं बुला सकते; पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर से बुलाना गलत

मारवाड़ में 850 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट: 115 साल बाद होगा बिलाड़ा रेलखंड का विस्तार, बचेगा 1 घंटे का समय

जयपुर से दक्षिण भारत जाना होगा आसान: रामगंज मंडी-भोपाल ट्रैक से 100 किमी कम होगी दूरी, जानें कब तक शुरू होगी ट्रेन

YOU MAY ALSO LIKE

भरतपुर: मुकदमे से नाम निकालने के बदले रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार, ACB की बड़ी कार्रवाई

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहीम जारी रखते हुए भरतपुर जिले के रूपवास थाने में…

जयपुरभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
April 2, 2026

RPSC SI Exam: राजस्थान में कल से सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, 26 जिलों में हाई अलर्ट और कड़े नियम लागू

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को…

जयपुरशिक्षा विभाग
April 4, 2026

जयपुर के इंजीनियरों का ‘सुपरफास्ट’ अवतार: रिकॉर्ड समय में ठीक हुई बीसलपुर लाइन, सोमवार को नहीं रहेगा पानी का संकट

राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के तहत मेंटीनेंस…

जलदाय विभागजयपुर
March 29, 2026

विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार: नगर निगम, परिषद और पालिकाओं के बजट में भारी बढ़ोतरी की तैयारी

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा नीतिगत निर्णय…

जयपुरनिकाय चुनाव
April 16, 2026

The Public Hub is Jaipur’s premier weekly newspaper dedicated to high-impact investigative journalism. Focused on Rajasthan’s socio-political landscape, we deliver research-based deep dives and hard-hitting facts that go beyond the headlines. Registered under RNI: RJBIL/26.A0142, we are committed to accountability and the pursuit of truth.

Follow US: 

.

All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?