जयपुर: प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी की समस्या को जड़ से मिटाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय, व्यापार या विनिर्माण (Manufacturing) इकाई शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऋण का 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE) शुल्क का पूरा भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
इन कार्यों के लिए मिलेगी मोटी रकम:
- नए उद्योग/विस्तार: अपना नया काम शुरू करने या पुराने उद्योग को बढ़ाने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण।
- कमर्शियल वाहन: व्यापार के लिए 15 लाख रुपए तक के ऑन-रोड कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी यह ऋण मान्य होगा।
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण और सब्सिडी की सीमा:
| श्रेणी | क्षेत्र | अधिकतम ऋण | अनुदान (Subsidy) |
| 8वीं से 12वीं पास | सेवा एवं व्यापार | ₹3.5 लाख | 10% (अधिकतम ₹35 हजार) |
| 8वीं से 12वीं पास | विनिर्माण (Manufacturing) | ₹7.5 लाख | 10% |
| स्नातक/तकनीकी डिग्री | सेवा एवं व्यापार | ₹5.0 लाख | 10% (अधिकतम ₹50 हजार) |
| स्नातक/तकनीकी डिग्री | विनिर्माण (Manufacturing) | ₹10.0 लाख | 10% |
पात्रता और आवेदन की शर्तें:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निवासी: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- क्रेडिट हिस्ट्री: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। युवा अपनी SSO ID के माध्यम से लॉग-इन करके सीधे या ई-मित्र की मदद से आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण और एक विस्तृत ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’।
